रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बैंक ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड बनवाना और पर्सनल लोन लेना पहले से कठिन हो सकता है। इस संबंध में आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है।
क्या है RBI के नए नियम
आरबीआई (Reserve Bank of India) ने अपनी प्रेस रिलीज में इन नियमों के बारे में जानकारी दी है। इसके अनुसार अब बैंकों को अपने अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो के लिए पहले से ज्यादा पैसा रखना होगा। पहले इसकी लिमिट सौ फीसदी थी जो अब 25 फीसदी बढ़कर सवा सौ फीसदी हो गई है। इस वजह से अब बैंकों के लिए लोन और क्रेडिट कार्ड जारी करना कठिन हो सकता है।
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सरल भाषा में इस नियम को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई बैंक अगर अपने किसी ग्राहक को एक लाख रुपए का पर्सनल लोन या एक लाख तक की लिमिट वाला क्रेडिट दे रहा है। अभी तक वह इसके लिए एक लाख रुपए की राशि अलग से सिक्योर रखता था। रिजर्व बैंक के नए नियम आने के बाद अब बैंक को एक लाख के बजाय सवा लाख रुपए सिक्योर रखने होंगे।
इन मामलों में मिलेगी बैंकों को छूट
फिलहाल इस नियम से सिक्योर्ड लोन जैसे होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, प्रॉपर्टी लोन को बाहर रखा गया है। आमतौर पर इन लोन को देते समय बैंक कुछ न कुछ चीज गिरवी रखते हैं। लोन चुकाने में दिक्कत होने पर गिरवी रखी चीज की नीलामी से लोन का पैसा वसूल लिया जाता है।
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इन ग्राहकों पर पड़ेगा असर
सिक्योर्ड लोन के विपरीत अनसिक्योर्ड लोन में बैंकों द्वारा दिए गए लोन की सेफ्टी नहीं होती है। इसीलिए ऐसे लोन्स पर नए नियम लागू किए गए हैं। रिजर्व बैंक (RBI) के नए आदेश के बाद अब बैंक क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन पर नई शर्तें लगा सकते हैं। ऐसे में जो ग्राहक आने वाले समय में इनके लिए अप्लाई करेंगे, उनके सामने दिक्कत आ सकती है।