Ram Mandir Ayodhya Income Tax Exemption: भगवान राम दिलायेंगे इनकम टैक्स में छूट

Digital Desk
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(Ram Mandir Ayodhya Income tax exemption)

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आज देश अपनी दूसरी और असली दीपावली मना रहा है। भगवान श्रीराम का 500 बरसों के बाद बनवास खत्म हो चुका है। ऐसे में अयोध्या नगरी में उत्सव का वातावरण है। लोग अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन कर अपने आप को काल के इस महान अवसर का हिस्सा बना रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार का आयकर विभाग भी राम भक्तों की आस्था को सम्मानित करने का प्रयास कर रहा है। अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को अगर आप राम मंदिर निर्माण के लिए दान (Ram Mandir Ayodhya Income tax exemption) करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपको आयकर में छूट देगा। जी हां, अगर आप भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में राम मंदिर निर्माण के लिए दान (Ram Mandir Ayodhya Income tax exemption) करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए इनकम टैक्स छूट का फायदा मिल सकेगा। भारत सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80G के तहत राम मंदिर रेनोवेशन या मरम्मत के लिए किए गए दान की गई 50% रकम पर इनकम टैक्स छूट का ऐलान किया है।

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श्रीराम दिलायेंगे इनकम टैक्स में छूट

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अगर आप राम मंदिर से जुड़े कार्यों में रकम दान करते हैं तो आपको आयकर (Ram Mandir Ayodhya Income tax exemption) में नियमाधीन छूट मिलेगी। गौरतलब है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80G के तहत सभी टैक्स देने वाली संस्थाएं या आम आदमी जो टैक्स देता है, वह अगर किसी पंजीकृत धार्मिक संस्थान को धन दान करता है तो उसे टैक्स में छूट मिलती है। हालांकि, आप हर जगह डोनेशन देकर टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको उन्हीं संस्थानों या चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट करना होगा जिनके बारे में आयकर विभाग की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है।

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कैसे मिलती है आयकर छूट?

केंद्र सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को वित्त वर्ष 2020-21 से सेक्शन 80G(B)(2) के ऐतिहासिक महत्व और प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा स्थल के तौर पर सूचित किया है। इसलिए राम मंदिर के निर्माण या मरम्मत के लिए किए गए दान में से 50% रकम पर आयकर (Ram Mandir Ayodhya Income tax exemption) कटौती दी जा सकती है। इसे उदाहरण से समझते हैं: मान लीजिए आपने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 1 लाख रुपए दान (Ram Mandir Ayodhya Income tax exemption) किए हैं। तो इसमें से आप 50 हजार रुपए पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। यानी ये राशि आपकी कुल टैक्सेबल इनकम में से घटा दी जाएगी। हालांकि, इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय दान की रसीद जमा करानी होगी।

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