PF Fund Claims: भारत में प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए PF एक जरूरी सुविधा है। इसके माध्यम से उनके खाते में थोड़ी बहुत रकम हर महीने जमा होती रहती है। इस जमा रकम पर सरकार सालाना ब्याज भी देती है। इस PF Account में जमा रकम और उस पर मिलने वाले ब्याज को पेंशन देने के लिए प्रयोग किया जाता है।
इसके अलावा भी पीएफ फंड अत्यधिक उपयोगी होता है। बहुत बार कर्मचारी व्यक्तिगत जरूरत (यथा शादी, मकान खरीद, एजुकेशन लोन आदि) पड़ने पर पीएफ फंड से पैसा निकाल भी सकते हैं। कुल मिलाकर यह व्यक्ति के फ्यूचर को सिक्योर करने का काम करता है। लेकिन कुछ सामान्य सी गलतियों के चलते पीएफ निकालने के क्लेम रद्द हो जाते हैं। यहां पर जानिए कि आप किस तरह इनके बच सकते हैं।
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ध्यान रखें ये बातें तो रद्द नहीं होंगे PF Fund Claims
सही तरह से करवाएं KYC
किसी भी बैंक खाते और पीएफ खाते के लिए केवाईसी होना अनिवार्य है। यदि इसमें गलत या अधूरी जानकारी हो तो क्लेम रद्द हो जाता है। इसलिए जब भी क्लेम करना हो तो उससे पहले पूरी जानकारी के साथ केवाईसी करवाएं।
आधार नंबर से करवाएं PF Account को लिंक
बहुत बार पीएफ अकाउंट आधार नंबर से लिंक नहीं होता है। ऐसे में भी पीएफ निकालने का क्लेम कैंसिल हो जाता है। इसलिए अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट के साथ-साथ बैंक अकाउंट को भी आधार से कनेक्ट जरूर करवाएं।
बैंक अकाउंट को करवाएं पीएफ खाते से लिंक
इन दिनों पीएफ फंड का क्लेम सीधे बैंक खाते में आता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बैंक खाते की सही जानकारी दें। इसके लिए आपको अपने बैंक द्वारा दिए गए चेक को कैंसिल लिख कर उसकी फुल एचडी फोटो अपलोड करनी चाहिए। साथ ही बैंक अकाउंट नंबर और IFSC Code भी सही से लिखना चाहिए।
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भरे सही फॉर्म
कई बार गलत फॉर्म भरने की वजह से भी पीएफ क्लेम कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए जब भी क्लेम करें तो बिल्कुल सही फॉर्म भरें और उसे ही सब्मिट करवाएं। यदि इस बारे में जानकारी न हो तो अपने किसी सहयोगी या नजदीकी पीएफ ऑफिस जाकर भी इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं।