Telecommunication Bill 2023 Kya Hai: मोदी सरकार ने सिम कार्ड के जरिए हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए बुधवार को लोकसभा में टेलीकम्यूनिकेशन बिल 2023 पेश किया। यहां से पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेज दिया गया है। इस बिल में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनके जरिए फर्जी सिम फ्रॉड तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा। जानिए इस बिल के प्रावधानों के बारे में
क्या नए प्रावधान है Telecommunication Bill 2023 में
इस बिल के तहत नई सिम लेने के लिए बायोमैट्रिक पहचान को जरूरी बना दिया गया है। अब टेलीकॉम कंपनियां बिना केवाईसी के नई सिम नहीं दे पाएंगी। साथ ही फर्जी सिम लेना भी कठिन हो जाएगा। बिल के तहत फर्जी सिम लेने पर तीन वर्ष तक की कैद हो सकती है। साथ ही 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
यह भी पढ़ें: Deepfake का यूज किया तो होगी जेल और जुर्माना
मोबाइल यूजर्स को नहीं भेज पाएंगे SMS और प्रमोशनल मैसेजेज
नए बिल में ग्राहकों की सुरक्षा और प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है। नए Telecommunication Bill 2023 के अनुसार अब मोबाइल यूजर्स को बिना अनुमति प्रमोशनल मैसेज या विज्ञापन नहीं भेज पाएंगे। ऐसा करने वाली टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान किया गया है।
इसी तरह बार-बार अनचाही कॉल करने पर भी 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही साथ सरकार ऐसी कंपनियों के सभी कनेक्शन्स को भी बंद कर सकती है। बिल में टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक मैकेनिज्म बनाए जाना भी अनिवार्य कर दिया गया है ताकि यूजर्स अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करा सकें।
यह भी पढ़ें: मोबाइल और लैपटॉप से कमाएं लाखों महीना! जानिए क्या है पूरा खेल
टेलीकॉम कंपनियों को भी होगा फायदा
नए Telecommunication Bill 2023 में मोबाइल कंपनियों को भी लाभ देने वाले कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं। इनके अनुसार टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने पर 3 वर्ष तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है। साथ ही फाइबर काटने, टावर तोड़ने जैसी हरकतों पर भी 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।