जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

CJI की अध्यक्षता में पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसले में क्या कहा आइए जानते है.

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले दो कानून Article 370 और Article 35A को हटा दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. 

जम्मू कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह है. 

370 को निरस्त करने से पहले संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक नहीं थी. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र का 370 पर फैसला संविधान के दायरे में है.

CJI ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करना गलत है.

विलय के साथ जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला सुनाया गया था वो बना रहेगा.